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ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स के लिए बुरी खबर, वित्त मंत्री ने सुना दिया है फरमान

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Nirmala Sitharaman
Nirmala Sitharaman

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगी पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय एक अक्टूबर से लागू होगा। सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली, गोवा और सिक्किम ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले की समीक्षा की मांग की है। हालांकि अन्य राज्यों ने इसे लागू करने की बात कही, जिसके बाद फैसले को लागू करने का फैसला लिया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई जीएसटी परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने के लिए आवश्यक संशोधन के शब्दों पर चर्चा की गई। परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग में लगने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। बुधवार को हुई बैठक इस फैसले को लागू करने के तौर-तरीकों को लेकर थी।

दिल्ली के वित्त मंत्री ने किया विरोध

सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने का विरोध किया, जबकि गोवा और सिक्किम चाहते थे कि कर खेलों के सकल राजस्व (जीजीआर) पर लगाया जाए, न कि पूरी राशि पर। हालांकि, वित्त मंत्री ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्य चाहते हैं कि पिछली बैठक में लिए गए फैसले को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र और राज्य के कानूनों में आवश्यक बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया कर 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर लागू होने के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

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