केंद्र सरकार के गेमिंग सेक्टर पर सभी राज्यों के जीएसटी संशोधन बल के पास किए बिना केंद्रीय कानून के नोटिफाई करने के बाद गेमिंग, कैसिनो और हार्स रेसिंग इंडस्ट्री परेशानी में आ गई है। दरअसल जिन राज्यों ने अपनी विधानसभा में जीएसटी संशोधन बिल पास कर दिया है, वहां तो गेमिंग, कैसिनो और हार्स रेसिंग कंपनियां केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी दोनों ले सकती है, लेकिन जिन राज्यों ने अभी तक यह बिल पास नहीं किया है। उन राज्यों में सिर्फ केंद्रीय जीएसटी ही लिया जा सकता है। ऐसे में जीएसटी को लेकर लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये की टैक्स चोरी के नोटिस से परेशान इस इंडस्ट्री को जीएसटी भरते समय परेशानी का सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ बाद में जीएसटी चोरी के नोटिस भी इस इंडस्ट्री को झेलने पड़ सकते हैं।
जीएसटी काउंसिल ने गेमिंग, हार्स रेसिंग और कैसिनो पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया था। इसपर सरकार ने कहा था कि यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले जीएसटी संशोधन बिल 2023 को सभी राज्यों को भी पास करना था। लेकिन अभी तक सिर्फ 12 राज्यों ने ही इसको पास किया है। बाकी राज्यों में अभी तक यह पास नहीं हुआ है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार इस संसोधन को अगले कुछ समय तक टाल सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहींं और सरकार ने इस संसोधन को नोटिफाइ कर कानून का रुप दे दिया।
जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग पर लगाया 28 फीसदी का टैक्स, उद्योग बोला घातक कदम