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Gaming industry को दिखी आस, GST काउंसिल हर बैट की बजाए एक बार टैक्स पर करेगी दोबारा विचार

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Sanjay Malhotra
Sanjay Malhotra

Gaming industry को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है। सरकार ने गेमिंग सेक्टर पर लगने वाले 28 परसेंट जीएसटी के कुछ तकनीकी पहलुओं पर चर्चा अगली जीएसटी काउंसिल में करेगी। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी हर दांव पर लगेगा या फिर एक बार, इसको लेकर अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंतिम फैसला लेने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। हालाँकि, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो पर जीएसटी 28 प्रतिशत रहेगा और साथ ही ये पूरे फेस वैल्यू पर होगी न कि सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर)/प्लेटफ़ॉर्म शुल्क पर, जैसा कि परिषद ने निर्णय लिया है।

GST on online gaming will not only harm industry, but will also close avenues of new investment

एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू में संजय मल्होत्रा ने कहा कि “यही वह सवाल है (क्या प्रवेश स्तर पर या हर दांव पर जीएसटी लगाया जाएगा) जो गेमिंग उद्योग को परेशान कर रहा है। गेमिंग उद्योग, उनके विभिन्न संघ हैं, वे सभी मुझसे मिले हैं, वे दूसरों से भी मिले हैं, हमने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। हम विचार-विमर्श कर रहे हैं, पर फैसला परिषद में लिया जाएगा, उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों की बैठक हुई है”
राजस्व सचिव ने कहा कि “इसमें दोनों तरह के फायदे और नुकसान हैं कि क्या हम इस पर प्रवेश स्तर पर ही कर लगाते हैं या हम प्रत्येक दांव पर कर लगाते हैं, टैक्सेशन, जैसा कि गेमिंग उद्योग द्वारा दावा किया गया है, प्रत्येक बैट पर टैक्स लगाने की स्थिति में टैक्स बहुत अधिक हो जाता है। यह एक तथ्य है, यह सच है। और जब इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा तो निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखा जाएगा। यह निर्णय मुझे नहीं लेना है, यह निर्णय वास्तव में जीएसटी काउंसिल को लेना है। लेकिन एक बात तो तय है कि परिषद ने जो पहले ही तय कर लिया है, वह यह है कि यह टैक्स जीजीआर पर नहीं होगा। यह 28 प्रतिशत होगा और यह जीजीआर पर नहीं होगा, यह फेस वैल्यू पर होगा। अब, क्या फेस वैल्यू इंट्री पर होगा या फिर प्रत्येक दांव पर होगा, यह एक प्रश्न है जिस पर परिषद को अंतिम फैसला लेना होगा और यह जल्द ही लिया जाएगा।

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