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GST on online gaming: पूरी रकम पर जीएसटी लगाने से बंद होंगे छोटे गेमिंग प्लेटफार्म

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GST meeting
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GST on online gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर 28 परसेंट जीएसटी लगाने पर बनी जीओएम की कल (12 जुलाई) को बैठक होने जा रही है, इसमें जीएसटी लगाने के तरीके पर भी विचार किया जाएगा। इस जीओएम को 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को देनी है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का मानना है कि 28 परसेंट टैक्स से उन्हें ज्य़ादा समस्या नहीं है, लेकिन टैक्स अगर प्लेटफार्म फीस की बजाए पूरी रकम पर लगा दिया जाएगा तो इंड्स्ट्री को भारी नुकसान होगा। इससे छोटे गेमिंग प्लेटफार्म तो बंद भी हो जाएंगे।   

ऑनलाइन गेमिंग के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोलैंड लैंडर्स ने Gaming India को बताया कि अगर जीएसटी खेले जाने वाली पूरी रकम पर लगता है तो इसका बहुत बुरा असर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर होगा। इससे कम से कम 1000 करोड़ रुपये का नुकसान इंडस्ट्री को हो सकता है। इस तरह के टैक्स के तरीके से गेमिंग प्लेटफार्म को तो 1100 परसेंट ज्य़ादा टैक्स देना पड़ेगा। गेमर्स का भी भारी नुकसान होगा। उसका गेमिंग बजट भी 300 परसेंट तक बढ़ जाएगा। इसके साथ ही जो निवेशक इस इंडस्ट्री निवेश करने आ रहे थे, वो भी आना बंद कर देंगे। इससे डिजिटल इकॉनॉमी को भी भारी नुकसान होगा। छोटे गेमिंग प्लेटफार्म बड़ी संख्या में बंद हो सकते हैं। हमारे साथ 70 प्रतिशत मैंबर छोटे गेमिंग प्लेटफार्म है, अगर इस तरह का टैक्स लगाया जाता है तो उन्हें अपना कारोबार बंद करना होगा।  

दरअसल अभी तक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां 18 परसेंट का जीएसटी दे रही हैं, अब इनपर 28 परसेंट की दर से जीएसटी का प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल में लाया गया है। इसपर भी ये टैक्स पूरी रकम पर लगाने की बात हो रही है। अभी तक ये टैक्स सिर्फ प्लेटफार्म फीस पर ही लगता था।  

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