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अब हरियाणा में भी बंद हुई Opinion trading, प्रमुख कंपनी प्रोबो, MPL और Sportsbaazi ने बंद किए ऑपरेशन

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Nayab Saini, CM Haryana
Nayab Saini, CM Haryana

छत्तीसगढ़ के बाद अब दूसरे राज्यों में भी ओपिनियन ट्रेडिंग को बंद करने की मुहिम चल पड़ी है। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्सबाजी और प्रोबो ने हरियाणा राज्य में आधिकारिक तौर पर अपने ऑपरेशन बंद कर दिया है। कंपनियों ने हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम, 2025 लाने के बाद यह कदम उठाया है। हरियाणा सरकार ने यह नया कानून जोकि ऑनलाइन जुए, खेल सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग को देखते हुए लाया गया है, जिसमें कड़े प्रावधान लाए गए हैं।

स्पोर्ट्स-आधारित ओपिनियन ट्रेडिंग मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली स्पोर्ट्सबाजी ने अपनी वेबसाइट में एक अपडेट किया, जिसमें हरियाणा को उन राज्यों में सूचीबद्ध किया गया है जहां अब ओपिनियन ट्रेडिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। अब असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नागालैंड सहित प्रतिबंधित राज्यों की सूची बढ़ती जा रही है।

ओपिनियन ट्रेडिंग स्पेस में एक प्रमुख खिलाड़ी प्रोबो ने हरियाणा में अपने ऑपरेशन को “अस्थायी रूप से बंद” कर दिया है। ” दरअसल सोसाइटी अगेंस्ट गैंबलिंग नाम की संस्था ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों को ऑपिनियन ट्रेडिंग को लेकर लिखा था। जिसके बाद राज्य सरकार ने जांच में पाया कि ओपिनियन ट्रेडिंग एक तरह का जुआ है। इसी वजह से प्रोबो ने हरियाणा राज्य में अस्थायी रूप से ऑपरेशन को रोक दिया है। हालांकि प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने नए जुआ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दाखिल की है। इसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, जिसमें गुजरात और छत्तीसगढ़ से बॉम्बे उच्च न्यायालय में समान जनहित याचिकाओं (पीआईएल) को टैग करने की अपील की है।

ओपिनियन ट्रेडिंग में एक प्रमुख कंपनी एमपीएल ने भी अपना ओपिनियो जैसे प्लेटफॉर्म ने भी हरियाणा में बंद कर दिया है, जबकि ट्रेडएक्स ने एक कदम आगे बढ़कर देश भर में सभी रियल मनी गेमिंग सेवाओं को बंद कर दिया है।

हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम अधिनियम, 2025 बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था, जिसमें मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग गतिविधियों में पकड़े जाने पर कम से कम तीन साल की जेल और कम से कम ₹5 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार अपराध करने वालों को सात साल तक की जेल हो सकती है।

इस कानून सट्टेबाजी की परिभाषा को भी विस्तार बताया गया है। एक “शर्त” को अब कानूनी रूप से किसी भी समझौते के रूप में बताया ता है, मौखिक या लिखित, दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी अज्ञात परिणाम वाली घटना के बारे में, जहाँ हारने वाले को पूर्व निर्धारित विचार का भुगतान करना होगा या उसे छोड़ना होगा। यह परिभाषा कई ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऑपरेटिंग मॉडल को दिखाती है, जो उपयोगकर्ताओं को खेल से लेकर चुनावों तक के भविष्य के परिणामों पर दांव लगाने की अनुमति देती है।

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इन प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ निवेशकों को आगाह करते हुए एक सार्वजनिक सलाह जारी की, तो विनियामक शिकंजा और कड़ा हो गया। सेबी ने चेतावनी दी कि हालाँकि ये प्लेटफ़ॉर्म “लाभ” और “स्टॉप लॉस” जैसे परिचित ट्रेडिंग शब्दजाल का उपयोग करते हैं, लेकिन वे पंजीकृत एक्सचेंज नहीं हैं और न ही वे प्रतिभूति कानूनों के तहत विनियमित हैं। इसलिए, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर लेन-देन निवेशकों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और कानूनी परिणामों को आमंत्रित कर सकते हैं। विनियमन पर बहस जारी रहने के साथ, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) ने “भारत में राय ट्रेडिंग की जांच” शीर्षक से एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया है। रिपोर्ट में इस क्षेत्र की विस्फोटक वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है – 50 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता और ₹50,000 करोड़ वार्षिक लेनदेन – और उपभोक्ताओं की सुरक्षा और नैतिक विज्ञापन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल विनियामक स्पष्टता की मांग की गई है।

वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में, ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइटों को सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें विनियमित किया जाता है। हालाँकि, भारत में अभी भी इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है।

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