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GST नोटिस पर Pytm की गेमिंग आर्म को राहत

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Supreme Court order on Paytm gaming arm
Supreme Court order on Paytm gaming arm

पेटीएम की गेमिंग आर्म फर्स्ट गेमिंग टेक को मिले 5712 करोड रुपए के कारण बताओं नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कंपनी को यह नोटिस डायरेक्टर जनरल आफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) से मिला था। कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम फैसला देते हुए कहा है कि जीएसटी डिमांड को लेकर फैसला जीएसटी पर चल रही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ ही लिया जाएगा।

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फर्स्ट गेम ने सुप्रीम कोर्ट में 3 मई को इस टैक्स नोटिस के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने इस आर्डर पर रोक लगा दी है। दरअसल जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिसके साथ सभी गेमिंग कंपनियों के जीएसटी के मैटर्स टैग कर दिया गया हैं। 97 कम्युनिकेशन की गेमिंग सब्सिडियरी फर्स्ट गेम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जो की पेटीएम ऐप पर गेमिंग खिलाती है।

डीजीजीआई ने अन्य गेमिंग कंपनियों की तरह इस कंपनी को भी जीएसटी चोरी का नोटिस भेजा था, जो की 5712 करोड रुपए का था। DGGI का मानना था कि कंपनी ने सरकार को 18 परसेंट की दर से जीएसटी दिया है, जबकि उसकी 28% की दर से जीएसटी जमा करना था, शेयर बाजार में लिस्टेड 97 कम्युनिकेशन ने सेबी को जानकारी दी है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें उसे स्टे मिला है।

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