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राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लागू करने के लिए कानूनों में किया बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होने हैं नए नियम

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GST on Online Gaming
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राज्य सरकारों ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और रेसकोर्स के लिए प्रस्तावित 28% जीएसटी कर दर को लागू करने के लिए अपने संबंधित राज्य जीएसटी अधिनियमों में संशोधन करना शुरू कर दिया है। ये केंद्र सरकार द्वारा पिछले महीने किए गए सीजीएसटी संशोधनों के अनुरूप हैं, जो 11 जुलाई और उसके बाद 2 अगस्त को जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित किए गए थे।

बुधवार को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने एपीजीएसटी अधिनियम, 2017 में बदलावों को मंजूरी दे दी, जिससे यह रियल मनी गेमिंग के लिए नई कर व्यवस्था की दिशा में संशोधन पारित करने वाले पहले राज्यों में से एक बन गया। खबरों के अनुसार उपमुख्यमंत्री चोवना मेन ने कहा कि ये बदलाव इस साल एक अक्टूबर से लागू होंगे।

कर्नाटक ने अध्यादेश के माध्यम से रियल-मनी गेमिंग सेक्टर पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू करने की योजना बनाई है। यह प्रस्ताव पहले कैबिनेट में पास किया जाएगा और उसके बाद विधानसभा में एक विधेयक पारित करना होगा। वहीं हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को 28 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में पेश किया गया और बाद में इसे पारित कर दिया गया।

केन्द्र सरकार ने 28 फीसदी तय किया है टैक्स

बुधवार को केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्सरेसिंग के लिए 28% कर दर को लागू करने की दिशा में सीजीएसटी नियम 2017 में संशोधन को अधिसूचित किया। ये नियम सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे। जो अस्थायी रूप से नई कर व्यवस्था के कार्यान्वयन की प्रस्तावित तारीख 1 अक्टूबर होगी। दिलचस्प बात यह है कि नियम जीएसटी समायोजन की अनुमति नहीं देते हैं, भले ही किसी खिलाड़ी को शुरू में जमा राशि का रिफंड मिल जाए। मौजूदा एसजीएसटी कानूनों में संशोधन पारित करने के बाद, राज्यों को भी एसजीएसटी नियमों के अनुरूप नियमों को अधिसूचित करने की आवश्यकता होगी।

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