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UP सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर 28फीसदी के जीएसटी के लिए जारी किया नोटिफिकेशन

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GST on Online Gaming
GST on Online Gaming

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर नई 28 फीसदी की जीएसटी दरों के लिए नोटिफिकेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 1 अक्टूबर से नई कर व्यवस्था को लागू करने वाले 17 अन्य राज्यों में शामिल हो गया। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने सीजीएसटी कानून में भी संशोधन किया ताकि एक अक्टूबर की समयसीमा को पूरा किया जा सके।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सात अक्टूबर तक 13 अन्य राज्यों को अपने जीएसटी कानूनों में जरूरी संशोधन करने थे। इस बीच, केरल जल्द ही उनके अध्यादेश को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है, यह वर्तमान में कैबिनेट के समक्ष है।

यूपी के जीएसटी विभाग कथित तौर पर ऑनलाइन गेमिंग फर्मों की जांच कर रहा है, उनकी कर देयता निर्धारित करने के लिए कई डेटा एकत्र कर रहा है। जुलाई में शुरुआती जमाओं पर पूर्ण अंकित मूल्य पर नई दर की घोषणा के बाद से कंपनियां देश में अपने भविष्य को लेकर संशय में हैं। क्योंकि उनका मानना है कि उनकी कर देनदारियां कई गुना बढ़ जाएंगी, जिससे उनका कारोबार अस्थिर हो जाएगा। वहीं जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) कई बड़ी कंपनियों को जीएसटी कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा है और पिछली तिथि से जीएसटी बकाये के रूप में हजारों करोड़ रुपये की मांग कर रहा है।

गेमिंग उद्योग में शुरू हो गया है छंटनी का दौर

नई कर दर के प्रभाव में आने के बाद गेमिंग कंपनियां अपने कारोबार को बंद करने के दिशा में कदम उठा रही हैं और उन्होंने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। वहीं कई कंपनियों ने भारत में अपना कारोबार बंद करने का फैसला किया है।

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