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Gaming ban in Kerala HC: कोर्ट में गेमिंग और सोशल मीडिया पर लगी रोक

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Kerala High Court
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Gaming ban in Kerala HC: केरल हाई कोर्ट ने अपने स्टाफ के ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया और अन्य गैर प्रोडक्टिव काम पर रोक लगा दी है। केरल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में कोर्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक चेतावनी जारी की है। जिसमें काम के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस गाइडलाइंस के तहत कोर्ट के कर्मचारियों पर ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।

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दरअसल काम के दौरान कोर्ट में अक्सर कर्मचारी मोबाइल गेम या फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे थे, साथ ही इससे काम का नुकसान भी हो रहा था। इसी वजह से कोर्ट ने यह सख्त गाइडलाइंस जारी की है। इससे पहले भी कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने 2009 और 2013 में इस विषय पर नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया तो इसके गंभीर परिणाम भगतने होंगे।

इन दिशा निर्देशों के मुताबिक कोर्ट में काम के दौरान मोबाइल फोन को गैर जरूरी कामों में इस्तेमाल करने पर रोक है, हालांकि लंच के दौरान कर्मचारी फोन अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट ने काम के दौरान ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया, फिल्म और ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जोर देकर कहा है की मोबाइल फोन का इस्तेमाल काम के दौरान सिर्फ आधिकारिक काम के लिए ही किया जाएगा। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है कि इस तरह के दिशा निर्देश कोर्ट ने जारी की हो, लेकिन इस बार के निर्देश ज्यादा सख्त है। इससे पहले की दिशा निर्देशों में कर्मचारियों को कुछ छूट थी, लेकिन इस बार यह दिशा निर्देश सभी पर लागू होंगे।

कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इन दिशा निर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी कंट्रोलिंग ऑफिसर्स को दी है और अगर इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो उसको अति गंभीरता से लेने के लिए कहा गया है और इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।

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