Home Gambling News Mahadev app update: दमानी बंधुओं को अभी रहना होगा जेल में

Mahadev app update: दमानी बंधुओं को अभी रहना होगा जेल में

महादेव एप मामले में अनिल दमानी और सुनील दमानी की जमानत की याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट में ख़ारिज हो गई है। महादेव एप के करोड़ों रुपये के हवाला मामले में दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

1
Bilaspur High Court
Bilaspur High Court

Mahadev app update: देश में ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले महादेव एप का पैसा मैनेज करने वाले दमानी बंधुओं की जमानत की याचिका बिलासपुर हार्ईकोर्ट में खारिज हो गई है। दोनों को प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला कारोबार के चलते गिरफ्तार किया था। बिलासपुर हाई कोर्ट में जस्टिस एन चंद्रवंशी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले ईडी कोर्ट ने दोनों की जमानत की याचिका खारिज कर दी थी।

ज़ी न्यूज के मुताबिक, इसके बाद अनिल दमानी और सुनील दमानी ने बिलासपुर हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी। जिसपर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब उसपर फैसला आ गया है, जिसमें दोनों भाईयों की जमानत की याचिका खारिज हो गई है। महादेव सट्टा एप मामले में दोनों पर करोड़ों रुपये के हवाला करने का आरोप है। ईडी ने इसी आरोप के चलते दोनों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने अगस्त महीने में दुर्ग और रायपुर में छापेमारी के दौरान प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत दोनों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ साथ एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर को भी गिरफ्तार किया था।

देश में अवैध ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले महादेव सट्टा एप को लेकर राजनैतिक भूचाल भी आया था, जब इस सट्टा एप के मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल पर राज्य में 500 करोड़ रुपये से ज्य़ादा चुनावी चंदा देने का आरोप लगा था। बताया जा रहा था कि राज्य में अपनी पसंद की सरकार लाने के लिए दोनों ने चुनावों में भारी पैसा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी भूपेश बघेल का नाम शामिल किया है।

About Author

1 COMMENT

Exit mobile version