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GST को लेकर केंद्र सरकार की अपील पर सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित हुए

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Supreme Court of India
Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने गेमिंग पर जीएसटी (Supreme Court on gaming GST ) के मामले को लेकर देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं (Petitions filed in the High Court) के सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण की मंजूरी (Approval of transfer to Supreme Court) दे दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस बाबत अपील की थी। दरअसल देश के 9 हाई कोर्ट में इस तरह की करीब 27 रिट याचिकाएं लंबित है। इस वजह से जीएसटी विभाग को काफी परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही जीएसटी के नोटिस पर नए तरह के आदेश से कंपनियां भी दुविधा में पड़ रही हैं।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पार्टियों को नोटिस जारी किए बिना 9 अलग-अलग उच्च न्यायालयों में 27 रिट याचिकाओं की सरकार की स्थानांतरण याचिका को यह देखते हुए अनुमति दे दी है। गेम्सक्राफ्ट मामले में इसी तरह की समान एसएलपी और ईजीएफ और प्ले गेम्स24×7 की रिट भी लंबित हैं।

अब इस मामले को बैच ने अस्थायी रूप से 03 मई को लिस्ट किया है। हालांकि अदालत इसे 01 और 02 मई को भी सुन सकती है। इस केस में केंद्र सरकार को 30 अप्रेल तक यानि 3 सप्ताह में सभी रिटों में जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा। ईजीएफ और प्ले गेम्स24×7 को भी रिट पर जवाबी एफिडेविट 22 अप्रेल तक दायर करना है।

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