सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाला मामले में आरोपी सुनील दम्मानी को जमानत दे दी। दम्मानी पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव सट्टेबाजी घोटाले (Mahadev Betting Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप लगाया है। दम्मानी पिछले 14 महीनों से जेल में है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने दम्मानी को जमानत दे दी है। इससे पहले दम्मानी ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि दम्मानी 23 अगस्त, 2023 से हिरासत में है और अभी भी 98 गवाहों की जांच के लिए लिस्ट होने के साथ मुकदमा शुरू होना बाकी है। ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने पीठ को सूचित किया कि कुल 5,000 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए थे और इस घोटाले में 45 आरोपी शामिल हैं।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने दम्मानी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह हर 15 दिन में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने पेश होंगे और अदालत की मंजूरी के बिना विदेश यात्रा नहीं करेंगे। साथ ही, उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। पिछले साल, ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए दम्मानी के साथ तीन अन्य को गिरफ्तार किया था।