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GST विभाग ने टैक्स कलेक्शन टारगेट पूरा करने के लिए गेमिंग इंडस्ट्री को भेजे एक लाख करोड़ रुपये के नोटिस

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जीएसटी विभाग ने पिछले वित्त वर्ष की तर्ज पर इस साल भी कई इंडस्ट्रीज़ को टैक्स चोरी के नोटिस भेजे, इनमें सबसे ज्य़ादा नोटिस गेमिंग कंपनियों को गए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चैयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि Online Gaming कंपनियों के खिलाफ GST विभाग ने करीब 1 लाख करोड़ रुपये Show Cause Notice भेजे गए हैं।

बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी गेमिंग एपेक्स बॉडी ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के मुताबिक, भारत में गेमिंग इंडस्ट्री (India’s gaming industry size) सालाना 20 हज़ार करोड़ रुपये करीब है। ऐसे में सरकार ने गेमिंग कंपनियों को एक लाख करोड़ रुपये से ज्य़ादा के टैक्स नोटिस भेज दिए हैं। जिसको लेकर गेमिंग कंपनियों में घबराहट की स्थिति है। विदेशों से भी जिन कंपनियों में निवेश होना था, वो भी रुक गया है। ऐसे में गेमिंग इंडस्ट्री आने वाले समय में मुश्किलों भरा हो सकता है।

सीएनबीसी की ख़बर के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी चोरी के जो मामले सामने आए हैं, उनसे सरकार को 50,000 करोड़ रुपये से अधिक रकम वसूल होने की उम्मीद है।

दरअसल सरकार को अपने टैक्स लक्ष्य में गेमिंग कंपनियां (gaming companies are target of tax department) आसान लक्ष्य दिखती हैं, लिहाजा इन कंपनियों को पिछले कई सालों का टैक्स नोटिस भेजा गया है। जबकि ज्य़ादातर कंपनियां जीएसटी और इंकम टैक्स दोनों भरती हैं। अभी तक ये कंपनियां 18 परसेंट की दर से जीएसटी दे रही थी, लेकिन इस जीएसटी को 28 परसेंट करने के साथ साथ जीएसटी विभाग ने 2017-18 से ही कंपनियों पर 28 परसेंट की दर से टैक्स नोटिस भेज दिए हैं। इसी वजह से गेमिंग कंपनियों पर अपने साइज के पांच गुना तक के टैक्स नोटिस भेजे गए हैं। गेमिंग कंपनियों ने अलग अलग कोर्ट में इन नोटिस को चैलेंज किया हुआ है। ऐसे में सरकार को इन कंपनियों से टैक्स वसूलना मुश्किल होगा।

 बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, इस साल अब तक की सबसे बड़ी कर वसूली विभाग कर सकता है। अभी तक जीएसटी अधिकारियों को 1.36 लाख करोड़ रुपये कर चोरी का पता चला है। इसमें से 14,108 करोड़ रुपये विभाग ने वसूल कर लिए हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान 1.01 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला था, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपये विभाग ने वसूल किए हैं।

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  1. […] गेमिंग कंपनियों को वित्त मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर 2023 से लागू है, इससे पहले की पीरियड में यह लागू नहीं होगा, यानि रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी नहीं लगेगा। इसी आधार पर जीएसटी विभाग ने बहुत सारी गेमिंग कंपनियों को जीएसटी नोटिस भेजा हुआ है। […]

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