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Madras High Court: गुगल के खिलाफ मोबाइल एप वालों की याचिका ख़ारिज

Mobile app startups publishing their games on Google Play have faced a setback in Madras High Court against Google's Play billing system. High Court ruled in favor of Google's policy

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Madras high court
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Madras High Court: गुगल प्ले की सेवा लेने वाले स्टार्टअप मोबाइल एप को गुगल की सर्विस फीस का भुगतान करना होगा, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मोबाइल ऐप कंपनियों द्वारा दायर की गई सिविल अपीलों को खारिज कर दिया है। इस अपील में एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने Google की नई उपयोगकर्ता पसंद बिलिंग प्रणाली (user choice billing system) को बरकरार रखा था। दरअसल Google Play स्टोर पर अपनी एंड्रॉइड एप्लिकेशन को दिखाने करने के लिए गुगल ने स्टार्टअप पर भी सर्विस चार्ज लगा दिया है, इसको लेकर स्टार्टअप मोबाइल एप कोर्ट गई थी।

Lawbeat की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायाधीश पीडी औडिकेसवालु की खंडपीठ ने न केवल एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले को बरकरार रखा, बल्कि Google की एक क्रॉस-अपील को भी खारिज कर दिया। हालांकि, मोबाइल ऐप मालिकों पर इसके असर को देखते हुए, अदालत ने Google Play स्टोर पर ऐप को डीलिस्ट करने से तीन सप्ताह की रोक भी लगा दी है। इससे मोबाइल एप स्टार्टअप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

Google ने प्ले बिलिंग सिस्टम (GPBS) में बदलाव किया था, इसमें 2020 में भुगतान किए गए ऐप्स के डाउनलोड और इन-ऐप के जरिए हुई खरीदारी से संबंधित भुगतानों को संभालने के लिए अनिवार्य हो गया। भारतीय स्टार्टअप ने तर्क दिया कि, 25 अक्टूबर, 2022 को जारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के जवाब में, जिसमें Google को ऐप डेवलपर्स को तीसरे पक्ष की बिलिंग तक सीमित करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था, Google ने “वैकल्पिक बिलिंग प्रणाली/उपयोगकर्ता पसंद बिलिंग” पेश की। जीपीबीएस के साथ।
स्टार्टअप्स ने आरोप लगाया कि Google, एंड्रॉइड बाजार में अपने एकाधिकार का लाभ उठाते हुए, ऐप डेवलपर्स को अपनी भुगतान नीति का पालन करने के लिए मजबूर कर रहा है। इन दावों के बावजूद, पिछले साल अगस्त में एकल-न्यायाधीश पीठ ने फैसला सुनाया कि मामले का अधिकार क्षेत्र सीसीआई के पास है। न्यायाधीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत उपलब्ध उपाय सिविल अदालत में पेश किए गए उपायों की तुलना में अधिक व्यापक हैं।

एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले से प्रभावित हुए बिना, मोबाइल ऐप कंपनियों ने इसके खिलाफ अपील शुरू की। मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ का हालिया फैसला न केवल Google की नवीन बिलिंग प्रणाली को बरकरार रखता है, बल्कि ऐसे मामलों को संबोधित करने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार क्षेत्र के महत्व को भी रेखांकित करता है। ऐप मालिकों को दी गई तीन सप्ताह की छूट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आगे की कानूनी शरण के लिए एक खिड़की प्रदान करती है, जो बिलिंग प्रथाओं पर ऐप डेवलपर्स और तकनीकी दिग्गजों के बीच जारी कानूनी लड़ाई का संकेत देती है।

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