गेमिंग पर जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई 31 अक्टूबर को हो सकती है। गेम्स क्राफ्ट और जीएसटी विभाग के बीच चल रहे इस मामले में सरकार जल्द सुनवाई चाहती है, लिहाजा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने सुप्रीम कोर्ट में इसको प्राथमिकता देने की अपील की थी।
पूरे गेमिंग सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण जीएसटी और गेम्स क्राफ्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में 31 अक्टूबर को दोबारा सुनवाई के लिए आ सकता है। इस महत्वपूर्ण केस की सुनवाई पहले 10 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन उस दिन संवैधानिक बैंच के बैठने के कारण यह मामला सुना नहीं जा सका था। इसके बाद 12 अक्टूबर को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस को प्राथमिकता देने के लिए अपील की थी।अब उम्मीद जताई जा रही है की 31 अक्टूबर को इस केस की लिस्टिंग होगी।
जानकारी के लिए बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। इस केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने गेम्स क्राफ्ट पर 21000 करोड रुपए की टैक्स चोरी का नोटिस भेजा था, जिसको गेम्स क्राफ्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट में इस नोटिस को चैलेंज किया था। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस नोटिस को रद्द कर दिया था। इसके बाद DGGI ने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर स्टे ले लिया था।
जीएसटी विभाग ने गेम्स क्राफ्ट ऑनलाइन रमी प्लेटफार्म के साथ-साथ गोवा के कई कसीनो ऑपरेटर को भी फुल फेस वैल्यू पर जीएसटी जमा करने का नोटिस दे दिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कहना है कि ऑनलाइन रमी प्लेटफार्म गैंबलिंग और बैटिंग चला रहे हैं, क्योंकि इनपर पैसे के दांव लग रहे हैं। इसलिए इसको गैंबलिंग और बैटिंग के तहत ही टैक्स करना चाहिए। स्टे मिलने के बाद जीएसटी डिपार्मेंट में लगभग पूरे गेमिंग सेक्टर को ही टैक्स नोटिस भेज दिया है। यह नोटिस लगभग 1 लाख करोड रुपए से ज्यादा के हैं और लगभग सभी बड़ी कंपनियों को ही नोटिस गए हैं।