जल्द ही लॉटरी में जीते हुए प्राइज सिर्फ बैंक अकाउंट (Lottery price money) से ही मिलेंगे, इसके लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि औपचारिक बैंकिंग चैनल के जरिए से लॉटरी की प्राइज मनी के बारे में गृह मंत्रालय (MHA) से एक रेफरेंस मिला था और इसपर टिप्पणी कर गृह मंत्रालय को भेज दी गई हैं।
मंत्रालय ने बताया कि लॉटरी प्राइज को बांटने और अन्य ट्रांसजेक्शन के लिए औपचारिक बैंकिंग चैनल का उपयोग करना, मजबूत बैंकिंग प्रणाली और मनी लॉन्ड्रिंग/आतंकवादी फंडिंग / प्रसार फंडिंग कम करने में मददगार है।
आयकर अधिनियम, 1961 (‘अधिनियम’) की धारा 194बी पर मंत्रालय ने कहा कि किसी भी लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली या कार्ड गेम और अन्य से जीतने पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी इंकम का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी प्रकार के खेल या जुए या किसी सट्टेबाजी से अगर वित्तीय वर्ष में दस हजार रुपये से अधिक जीतता है तो उसको पेमेंट करते समय ही इंकमटैक्स काटा जाएगा।
मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि वित्त अधिनियम 2023 के तहत लागू दर 30% है। इसमें वस्तु के रूप में या आंशिक रूप से नकद और आंशिक रूप से वस्तु के रूप में जीत भी शामिल है। अधिनियम की धारा 115बीबी के तहत इस पर 30% की दर से कर लगाया जाता है और जीत पर कोई कटौती की अनुमति नहीं है।
लॉटरी वितरकों की टैक्स चोरी के सवाल पर, मंत्रालय ने कहा कि जब भी किसी टैक्सपेयर से संबंधित प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन की कोई विश्वसनीय जानकारी/खुफिया जानकारी समाने आती है, तो आईटी विभाग कर चोरी से जुड़े मामलों में उचित कार्रवाई करता है। प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत इस तरह की कार्रवाई में पूछताछ करना, तलाशी और जब्ती या सर्वेक्षण कार्रवाई, मूल्यांकन और परिणामी कार्रवाई, जहां भी लागू हो, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शामिल है।
गौरतलब है कि आईटी विभाग ने अक्टूबर 2023 में लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के कोयंबटूर में चार स्थानों पर व्यावसायिक और व्यक्तिगत परिसरों पर छापा मारा था। मंत्रालय ने कहा कि बारह (12) मामले रुपये की जीएसटी चोरी से जुड़े हैं। लॉटरी वितरकों के खिलाफ 344.57 करोड़ रुपये का पता चला है। जुलाई, 2017 से नवंबर 2023 तक 621.56 करोड़ रुपये (ब्याज और जुर्माना सहित) की वसूली/वसूली की गई है। मार्च 2023 में 354 करोड़ रु.वसूली गई थी।