हरियाणा पुलिस की एफआईआर और बैंक खातों को फ्रीज करने से परेशान ओपिनियन गेमिंग कंपनी Probo को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। कंपनी ने खातों को फ्रीज होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और देश के प्रमुख वकील मुकुल रोहतगी को पैरवी के लिए खड़ा किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उन्हें इस मामले में राहत के लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ही जाना होगा। बेशक वो छुट्टियों के दौरान विकेशन बैंच से इसपर अपील कर सकते हैं।
इससे पहले हरियाणा ने गेमिंग और गैंबलिग पर बैन लगाने के साथ साथ इसपर कड़ी सज़ा का प्रावधान भी किया था। जिसके बाद प्रोबो के खिलाफ गुडगांव में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, इसके साथ साथ कंपनी के बैंक खातों को भी सीज़ कर दिया गया था। इससे कंपनी ने इस एफआईआर के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रूख किया था, लेकिन वहां इसपर तुरंत राहत नहीं मिली थी और इसके बाद कंपनी ने बैंक खातों के सीज़ होने पर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस ए सी मसीह ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होनी है, लेकिन अपील करने वाले विकेशन जज को मामले पर अंतरिम रिलीफ के लिए अपील कर सकते हैं।