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जीएसटी टैक्स नोटिस पर एक अन्य कंपनी को हाई कोर्ट से मिला स्टे

जीएसटी विभाग के गेमिंग कंपनियों को टैक्स नोटिस पर कई हाई कोर्ट में झटका लग गया है। इसी तर्ज पर एक ओर गेमिंग कंपनी को कर्नाटका हाई कोर्ट ने राहत दी है।

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Karnataka HC
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कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ का नेतृत्व न्यायमूर्ति बी.एम. श्याम प्रसाद ने लोकप्रिय ऑनलाइन पोकर पोर्टल पोकरसेंट और ऑनलाइन रम्मी वेबसाइट गलीरम्मी चलाने वाली कंपनी पैसिफिक गेमिंग के खिलाफ जीएसटी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इससे पहले जीएसटी विभाग के डेल्टाटेक, डेल्टा कॉर्प, प्लेयरज़पॉट जैसी कंपनियों को जीएसटी नोटिस मामले में इसी तरह का स्टे विभिन्न हाई कोर्ट ने दिया था।

याचिकाकर्ता के वकील आदित्य नारायण ने अंतरिम आदेश देने पर विचार-विमर्श किया। न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया कि क्या अगली निर्धारित सुनवाई तक आगे की कार्रवाई के खिलाफ स्टे होना चाहिए।

वकील अमित आनंद देशपांडे ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें मामले में अभी तक पूरी तरह से निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और एएसजी, एन. वेंकटरमन को इसके लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि न्यायालय के आदेश, जिस पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है, को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, और अंतरिम रोक लगा दी गई है।

जवाब में, एक्डवोकेट आदित्य नारायण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले को स्वीकार किया और चिंता व्यक्त की कि यदि उत्तरदाता अपनी अपील में विफल रहते हैं, तो याचिकाकर्ता को बिना किसी सहारे के छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि, इसी तरह की परिस्थितियों में, अन्य अदालतों ने किसी भी तत्काल प्रतिकूल कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम आदेश दिए हैं।

न्यायमूर्ति बी.एम. श्याम प्रसाद ने विचार-विमर्श के बाद आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक जीएसटी अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश उत्तरदाताओं को बाद की कार्यवाही के दौरान इस व्यवस्था को जारी रखने का विरोध करने से नहीं रोकता है। अदालत ने याचिका को आगे विचार के लिए 14 अप्रैल 25 को फिर से सूचीबद्ध करने का समय निर्धारित किया है।

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