सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने गेमस्क्राफ्ट टैक्स नोटिस मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कर्नाटका हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने गेमस्क्राफ्ट पर 21000 करोड रुपए के टैक्स नोटिस को खारिज कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। जहां इस मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस परादीवाला और जस्टिस मिश्रा कर रहे हैं। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किस मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाए। साथ ही यह मामला अब 3 हफ्ते के बाद लिस्टेड किया है।
गेमिंग इंडस्ट्री के लिए यह मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस आधार पर जीएसटी विभाग ने गेमस्क्राफ्ट पर 21 हजार करोड़ रुपये जीएसटी का नोटिस दिया था उस आधार पर गेमिंग इंडस्ट्री की अधिकांश कंपनियों पर बहुत ज्यादा जीएसटी लग जाएगा।
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[…] की पीरियड में यह लागू नहीं होगा, यानि रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी नहीं लगेगा। इसी आधार पर जीएसटी विभाग […]