Saturday, March 29, 2025
HomeGaming NewsGaming companies को बड़ी राहत, कंपनियों पर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा 28% GST

Gaming companies को बड़ी राहत, कंपनियों पर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा 28% GST

पिछले कुछ समय से जीएसटी नोटिस से परेशाना गेमिंग इंडस्ट्री को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी है।

गेमिंग कंपनियों को वित्त मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी 1 अक्टूबर 2023 से लागू है, इससे पहले की पीरियड में यह लागू नहीं होगा, यानि रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी नहीं लगेगा। इसी आधार पर जीएसटी विभाग ने बहुत सारी गेमिंग कंपनियों को जीएसटी नोटिस भेजा हुआ है।

लोकसभा में सीजीएसटी (दूसरा संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान, सीतारमण ने साफ किया, “गेम में जीत का वैल्यूवेशन प्रोस्पेक्टिव है। इसलिए, इस पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।” बीजू जनता दल की सांसद सर्मिष्ठा सेठी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने दोहराया कि कंपनियों और व्यक्तियों पर टैक्स रेट 28% है।

दरअसल जीएसटी काउंसिल की अगस्त की बैठक के बाद वित्त मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण आया है, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने वैल्यूवेशन की रूपरेखा तैयार की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि कर 1 अक्टूबर से यह लागू होगा और इससे पहले वाली गेम्स, उनमें जमा रकम और जीत पर यह लागू नहीं होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने जीएसटी अधिकारियों के ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे गए टैक्स नोटिस पर कुछ नहीं बोला, इन नोटिस में गेमिंग कंपनियों को ₹1.12 लाख करोड़ से अधिक के नोटिस 1 अक्टूबर 2023 से पहले खेले गए गेम्स पर दिए गए थे।

दरअसल गेम्सक्राफ्ट को दिए गए 21 हज़ार करोड़ रुपये के रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी नोटिस के बाद से लगातार इस मसले पर जीएसटी विभाग गेमिंग कंपनियों को रडार पर रखे हुए है। लगभग सभी गेमिंग कंपनियों को नोटिस भेजे गए हैं। इनमें से कई कंपनियों ने कोर्ट का सहारा लिया था और वहां उन्हें स्टे मिल गया था। इसके बाद अब जाकर वित्त मंत्री ने यह स्पष्टीकरण दिया है।

About Author

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments