गेमिंग पर लगने वाले 28 परसेंट जीएसटी को लेकर गोवा राज्य कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया है। गोवा गुड्स एंड सर्विसेज संशोधन अध्यादेश 2023 के नाम से इस प्रस्ताव के मुताबिक, अब इंटरनेट पर या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क डिवाइस पर खेली जाने वाली किसी भी गेम को ऑनलाइन गेम कहा जाएगा, इसमें रियल मनी गेमिंग को भी शामिल किया गया है यानी अगर किसी गेम में पैसा जमा कराया गया हो चाहे वह वर्चुअल, डिजिटल सेट हो और जिसमें जीतने की उम्मीद हो वह इस संशोधन अध्यादेश में शामिल हैं।
एक बड़ी बात और इस संशोधन विधेयक में शामिल की गई है जो गेम्स कंपटीशन और एक्टिविटी के तहत खेले जा रहे हो और जिनमें पैसा लगाया जा रहा है चाहे वह स्किल हो या चांस हो, वह भी इस विधेयक में शामिल है। इसके साथ-साथ कसिनो, गैंबलिंग, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी इन सब को एक साथ रखा गया है। संशोधन अध्यादेश के मुताबिक, गेम्स प्रोवाइड करने वाली कंपनी को सप्लायर माना गया है और उनको यह टैक्स देना होगा। इस विधेयक में एक और बात शामिल की गई है जो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर बैटिंग, गैंबलिंग, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसिनो और लॉटरी आदि उपलब्ध करा रहे हैं उनको सप्लायर माना जाएगा।