Tuesday, September 17, 2024
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अवैध गेमिंग कंपनियों को सरकार देगी झटका, ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट और एड आएंगे आईबी मिनिस्ट्री के तहत

ऑनलाइन गेमिंग में 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले के बाद अब केन्द्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में चल रहे बदलाव में एक और बदलाव आया है, जिसमें केंद्र ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B मंत्रालय) के तहत ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं और ऑनलाइन विज्ञापनों के लिए सामग्री प्रदाताओं को नियुक्त किया है।

सोमवार, 31 जुलाई को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि “ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं/प्रकाशकों द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम/सामग्री को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया जाएगा। एओबी नियमों की दूसरी अनुसूची में प्रविष्टि 22ए में ‘प्रदाता’ शब्द को नई राजपत्र अधिसूचना में ‘प्रदाता/प्रकाशक’ से बदल दिया गया है। इसके साथ, I&B मंत्रालय को ऑनलाइन विज्ञापनों और गेमिंग सामग्री प्लेटफ़ॉर्म नीतियों को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त हो गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”इससे ऑनलाइन गेमिंग सामग्री और ऑनलाइन विज्ञापन का कवरेज होगा। इसमें सभी ऑनलाइन विज्ञापन शामिल हैं। हम अब सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन कर सकते हैं।” सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहले से ही इन गेमिंग कंपनियों के विज्ञापनों पर नियंत्रण रखने पर काम कर रहा था और पहले ही विज्ञापन प्लेटफार्मों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें अवैध प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने से परहेज करने का निर्देश दिया था।

यह कदम जीएसटी परिषद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए नई कर दर पर निर्णय लेने के तुरंत बाद उठाया गया है। 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान, सदस्यों ने मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया और कुल अंकित मूल्य पर कर की दर 28 फीसदी करने का फैसला किया गया था। आगे बढ़ते हुए, ऑनलाइन, वास्तविक धन गेमिंग कंपनियों पर अब पूर्ण अंकित मूल्य पर कर लगेगा। खेले जाने वाले प्रत्येक खेल की प्रारंभिक लागत पर कर लगाने का निर्णय 2 अगस्त को परिषद की बैठक के दौरान किया जाएगा। इसके अलावा, गेमिंग कंपनी के विज्ञापन भी I&B मंत्रालय द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार बनाए जाएंगे।

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