GST on gaming: देश में गेमिंग सेक्टर पर 28 प्रतिशत जीएसटी जल्द ही लागू होने जा रहा है। हालांकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इसके खेलने के लिए कुल रकम या फिर उसकी इंट्री फीस पर लगाने पर विचार चल रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नाड संगमा की अध्यक्षता में बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इसपर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
इस मामले के एक जानकार के मुताबिक, जीएसटी की बैठक में हाल ही में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और गेमिंग, कैसिनो और हार्स रेसिंग पर 28 प्रतिशत का टैक्स लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि कौन से अमाउंट पर टैक्स लगेगा इसको लेकर मिनिस्टर्स पैनल में विचार हो रहा है। कैसिनों को लेकर जहां गोवा के वित्त मंत्री मोविन गोदिन्हो ने टैक्स अकाउंट को लेकर सवाल उठाया था, इसके बाद ही ये पूरा मामला जीओएम को चला गया। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों ने कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हार्स रेसिंग को एक साथ रखा है। स्किल और नॉन स्किल के अंतर को इसमें खत्म कर दिया गया है। अब मुद्दा अब किस रकम पर टैक्स लगेगा, इसको लेकर है। अगर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में कुल रकम पर टैक्स लगता है तो इससे गेमिंग इंडस्ट्री को भारी नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा गेमिंग इंडस्ट्री ये 28 प्रतिशत टैक्स प्लेटफार्म फीस पर ही लगाने की वकालत कर रही है।