Friday, November 8, 2024
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नए कानून में जुए को सरकार ने छोटे संगठित अपराध में किया शामिल, 7 साल की सजा का प्रावधान

जुए की परिभाषा को लेकर अभी भी है भ्रम

अवैध जुआ खेलने (Illegal betting) और खिलाने वालों के लिए अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya (Second) Sanhita, 2023) में 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। जुए और ख़ासकर ऑनलाइन जुए (Online gambling) को लेकर देश में हो रही चर्चा के बीच में केंद्र सरकार ने जुए को छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में डाला है। हालांकि जुआ किसे कहेंगे, इसपर इस संहिता में स्पष्ट नहीं है। राज्यसभा ने 21 दिसंबर को भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 पारित कर दिया, इस विधेयक ने अंग्रेजों के बनाए आईपीसी और अन्य कानूनों का भारतीयकरण कर दिया है। यह विधेयक कानून बनने के बाद भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) को बदलेगा। संहिता को 20 दिसंबर, 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

संहिता विभिन्न अपराधों को जोड़ते हुए एक संशोधित आपराधिक संहिता प्रदान करती है, कुछ श्रेणियों के अपराधों को हटाने के अलावा कुछ श्रेणियों के अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा प्रदान करती है और सामान्य आपराधिक संहिता को आधुनिक और समाज की नई वास्तविकताओं के अनुरूप बनाती है।

संहिता के तहत जोड़े गए अपराधों की नई श्रेणियों में (जिनके लिए आईपीसी में प्रावधान नहीं है) ‘छोटे संगठित अपराध’ का अपराध है। संहिता की प्रस्तावित धारा 112(1) के अनुसार, “जो कोई किसी समूह या गिरोह का सदस्य होते हुए, अकेले या संयुक्त रूप से, चोरी, छीना-झपटी, धोखाधड़ी, अनाधिकृत रूप से टिकटों की बिक्री, अनाधिकृत सट्टेबाजी या जुआ, बिक्री का कोई कार्य करता है सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों या किसी अन्य समान आपराधिक कृत्य को छोटे-मोटे संगठित अपराध करना कहा जाता है।”
इस प्रकार, यदि किसी समूह या गिरोह का कोई सदस्य अनधिकृत जुआ या सट्टेबाजी का कोई कार्य करता है, तो कहा जाता है कि उसने एक छोटा संगठित अपराध किया है। विधेयक के खंड 112(2) के अनुसार, छोटे संगठित अपराध करने के लिए निर्धारित सजा एक वर्ष से कम नहीं होगी, बल्कि सात साल तक बढ़ाई जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

हालाँकि, संहिता ‘जुआ’ और ‘सट्टेबाजी’ शब्दों को परिभाषित नहीं करती है क्योंकि संभवतः ये शब्द कुछ राज्य जुआ कानूनों में परिभाषित हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि किसी समूह द्वारा संगठित तरीके से किया जाने वाला ऑनलाइन या साइबर जुआ या सट्टेबाजी ‘छोटे संगठित अपराध’ की परिभाषा में आएगी या नहीं। संगठित अपराध से निपटने के लिए कई राज्यों के पास पहले से ही अपने कानून हैं और संहिता के साथ कुछ अतिव्यापी प्रावधान भी हो सकते हैं। हालाँकि, चूंकि आपराधिक कानून संविधान के अनुसार समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए किसी भी प्रतिकूलता या संघर्ष की स्थिति में संसद द्वारा पारित कानून राज्य कानून पर हावी होगा।

प्रस्तावित धारा 297 के तहत संहिता राज्य सरकार द्वारा अधिकृत या राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी न होने पर लॉटरी कार्यालय रखने के लिए भी दंड का प्रावधान करती है। अनाधिकृत लॉटरी कार्यालय रखने पर सजा छह महीने तक बढ़ सकती है या जुर्माना हो सकता है। यह प्रावधान शब्दश: आईपीसी की धारा 294ए के समान है।

दिलचस्प बात यह है कि 11 अगस्त, 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किए गए भारतीय न्याय संहिता के पुराने संस्करण में छोटे संगठित अपराध की विस्तृत परिभाषा नहीं थी और ‘अनधिकृत सट्टेबाजी और जुआ’ शब्द शामिल नहीं थे। हालाँकि, संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के बाद इस महीने पेश किए गए कानून के संशोधित संस्करण में ‘अनधिकृत जुआ और सट्टेबाजी’ शब्द शामिल थे।

संहिता, जिसे अब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है, राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार कर रही है। हालाँकि, संहिता राष्ट्रपति की सहमति के तुरंत बाद लागू नहीं होगी, बल्कि उस तारीख को लागू होगी जो केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है, जिसमें केंद्र सरकार विभिन्न प्रावधानों को लाने के लिए अलग-अलग तारीखों को अधिसूचित कर सकती है।

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