Mahadev App की मुश्किलें और बढ़ने जा रही है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के बाद अब जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) जीएसटी नियमों के संदिग्ध उल्लंघन और टैक्स नहीं भरने के लिए अवैध सट्टेबाजी एप्लिकेशन महादेव ऑनलाइन बुक (illegal betting app mahadev online book) और इसके प्रमोटरों की जांच कर रहा है। भारत में अवैध इस ऐप पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग के आरोपों को लेकर मुंबई और हैदराबाद सहित कई शहरों में प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस की जांच कर रही है।
डीजीजीआई के एक अधिकारी ने बताया कि इस एप पर करीब 30,000 करोड़ रुपये जीएसटी बकाया होने का संदेह है। इसमें फिलहाल 2018-19 के बाद से ब्याज और जुर्माना शामिल किया जा रहा है, इसके बाद नोटिस जारी होगा।”
पिछले साल, सितंबर और नवंबर के बीच, डीजीजीआई ने रियल मनी गेमिंग (real money gaming) की लगभग 100 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें कुल मिलाकर ₹1.12 लाख करोड़ से अधिक की टैक्स की मांग की गई थी। इनमें से कई कंपनियों ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में इसके खिलाफ केस किया है।
सूत्रों ने कहा कि भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ काम करने वाली आरएमजी कंपनियों के विपरीत, महादेव बुक और उसकी सहायक कंपनियों जैसे फेयरप्ले, अन्ना रेड्डी और लोटस 35 (Fairplay, Anna Reddy and Lotus 35) बिना जीएसटी और अन्य कानूनी तौर पर लाइसेंस के बिना यहां एप चल रहे हैं।
महादेव ऑनलाइन बुक की जांच करने वाले एक अन्य अधिकारी ने कहा, यह अवैध जुआ एप बार बार अपना नाम बदलता रहता है, जब कोई एप का डोमेन नेम जांच एजेंसियों के स्कैनर के दायरे में आता है, तो वे उसे बंद कर देते हैं और ग्राहक को दूसरे के पास ले जाते हैं।
उक्त अधिकारी के मुताबिक “2022 में, जब महादेव आवेदन ईडी की जांच के दायरे में आया, तो प्रमोटरों ने अन्य एप चलाने शुरू कर दिए थे। ये एप अपनी शुरुआत से ही बिना किसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अवैध रूप से चल रहे हैं, जिससे सरकारी खजाने को भारी राजस्व हानि हो रही है, ”। अधिकारी ने कहा, “महादेव एप जो नीदरलैंड में पंजीकृत होने का दावा करता है और दुबई से संचालित होता है, इसपर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी जीएसटी बकाया का भुगतान करना आवश्यक है।”
पिछले साल, 50वीं और 51वीं जीएसटी परिषद की बैठकों के निर्णय के अनुसार, संसद ने आईजीएसटी अधिनियम में संशोधन करके एक नया प्रावधान डाला, जिसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग के साथ साथ विदेशी जुआ एप को भारत में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक किसी भी विदेशी जुआ कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
अधिकारी उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रहे हैं, जिनपर अब यह विदेशी जुआ एप अपनी एड चला रहे हैं। चुंकि आरएमजी ऐप्स पर 28% जीएसटी पर 1 अक्टूबर की अधिसूचना के बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑफशोर सट्टेबाजी एप्लिकेशन और सहायक कंपनियों द्वारा विज्ञापनों में अचानक वृद्धि हुई है, जिसमें दावा किया गया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई जीएसटी नहीं लगता है और इस प्रकार बचाई गई राशि ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी,।
“इन एप्लिकेशन ने कई सोशल मीडिया प्रभावितों को अपने साथ जोड़ लिया है जो ऐसे विज्ञापनों को बढ़ावा/समर्थन कर रहे हैं। इन विज्ञापनों को डीजीजीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों के संज्ञान में लाया गया है, जो इनकी जांच कर रहे हैं।”