गोवा में ऑफश्योर कैसिनो चलाने वाली डेल्टा कार्प की सहयोगी कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उसने गेमिंग और कैसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प लिमिटेड की सब्सिडी कंपनी डेल्टिन कारवेला (हाईस्ट्रीट क्रूज़ एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) संचालन बंद करने के लिए कहा था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।
सामाजिक कार्यकर्ता काशीनाथ शेट्टी द्वारा दायर याचिका के आधार पर, एनजीटी ने 27 अप्रैल, 2022 के एक आदेश द्वारा डेल्टिन कारवेला को अपने संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था क्योंकि यह वाटरफ्रंट और ऑफ्श्योर सुविधाओं की श्रेणी में आता था।
एनजीटी के आदेश के बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसने 13 मई, 2022 को एनजीटी के आदेश के भविष्य के संचालन पर रोक लगा दी थी। नवंबर, 2023 में, विस्तृत सर्वेक्षण और दस्तावेजों की जांच करने के बाद गोवा सीजेडएमए ने डेल्टिन कारवेला (किंग्स कैसीनो) सहित छह ऑफश्योर कैसीनो को सीआरजेड मंजूरी दे दी। सीजेडएमए ने अप्रैल 2023 में एक डिटेल पर्यावरण आकलन प्रभाव (ईआईए) रिपोर्ट के अधीन, मंडोवी नदी में संचालित करने के लिए अपतटीय कैसीनो को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी।
डेल्टिन कारवेला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील निखिल सखारदांडे ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि मामला अकादमिक और निरर्थक हो गया है क्योंकि कंपनी ने एनजीटी के आदेश के अनुसार अपना परिचालन जारी रखने के लिए संबंधित प्राधिकारी से सीआरजेड अनुमति प्राप्त कर ली है। इन तथ्यों को दर्ज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तदनुसार डेल्टा कॉर्प की सहायक कंपनी द्वारा दायर अपीलों का निपटारा कर दिया।
सीआरजेड की अनुमति और अपील का निपटान गोवा में संकटग्रस्त कैसीनो उद्योग के लिए एक राहत के रूप में आता है, जिससे उद्योग के खिलाफ सामने आए पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के आरोपों का पटाक्षेप हो गया है। हालाँकि, कैसीनो उद्योग 1 अक्टूबर, 2023 से चिप्स की खरीद पर 28% जीएसटी लागू होने के बाद संकट का सामना कर रहा है, इसके अलावा जुलाई 2017 के बाद से प्रत्येक दांव के अंकित मूल्य पर हजारों करोड़ रुपये का पूर्वव्यापी कर बकाया है।