सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडू की याचिका (Tamil Nadu’s petition) को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडू सरकार के रमी और पोकर को बैन (Rummy and poker banned) करने संबंधी कानून को रद्द कर दिया था। इसके बाद अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। इससे पहले भी तमिलनाडू सरकार के तमिलनाडू गेमिंग एंड पुलिस लॉ (संसोधन) 2021 (Tamil Nadu Gaming and Police Law (Amendment2021) को भी रद्द कर दिया था। उसके खिलाफ भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, इन दोनों अपील को सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ टैग कर दिया है।
तमिलनाडू सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर लगातार सख्ती कर रही है, ख़ासकर रमी और पोकर को लेकर राज्य सरकार विशेष सख्ती दिखा रही है। इसको लेकर ही मद्राह हाई कोर्ट ने स्किल गेम्स की वजह से रमी और पोकर को लेकर कानून के एक हिस्से को रद्द कर दिया था। तमिलनाडू सरकार के इस फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, गेम्सक्राफ्ट, 24*7 और हेड डिजिटल वर्क्स ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की थी। तमिलनाडू सरकार ने अपने कानून में रमी और पोकर को भी गेम ऑफ चांस की केटैगरी में डाल दिया था।
2021 में, तमिलनाडु सरकार ने एक आपातकालीन कानून पारित किया, जिसने राज्य के भीतर सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम (स्किल गेम्स सहित) पर प्रतिबंध लगा दिया। ऑनलाइन गेमिंग में नुकसान के कारण एक महिला द्वारा आत्महत्या करने के बाद यह कानून पारित किया गया था। इसे गेमिंग कंपनियों ने मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। HC ने 2022 की शुरुआत में इस कानून को रद्द कर दिया था और इसे असंवैधानिक करार दिया था। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और यह शीर्ष अदालत में लंबित है।