Thursday, September 19, 2024
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डेल्टा कॉर्प को मिली राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने बिना अनुमति टैक्स के लिए अंतिम कर आदेशों पर रोक लगाई

ऑनलाइन गेमिंग टैक्स को लेकर विवादों में चल रही है डेल्टा कॉर्प को बड़ी राहत मिली है। असल में बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने टैक्स अधिकारियों को डेल्टा कॉरपोरेशन और उसकी सहायक कंपनियों को भेजे गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में बिना अनुमति के अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया है।

दरअसल बयान में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने गेमिंग कंपनी द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर विचार किया और इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना कारण बताओ नोटिस पर कोई अंतिम आदेश पारित न करें। पीठ ने दलीलों को पूरा करने और इस तरह की रिट याचिकाओं की सुनवाई और अंतिम निपटारे के लिए तारीखें तय की हैं।

दरअसल डेल्टा ने 22 सितंबर को जीएसटी खुफिया महानिदेशालय, हैदराबाद से टैक्स को लेकर भुगतान करने के आदेश को लेकर कोर्ट में अपील की थी। कंपनी ने कहा कहा था कि जीएसटी की खुफिया विभाग ने डेल्टा कॉर्पको 11,140 करोड़ रुपये, जबकि उसकी सहायक कंपनी हाईस्ट्रीट क्रूज एंड एंटरटेनमेंट को लगभग 3,290 करोड़ रुपये; और सहायक डेल्टा प्लेजर क्रूज कंपनी को लगभग ₹ 1,766 करोड़ का नोटिस भेजा है।

जानिए क्या है मामला

असल में 25 सितंबर को जीएसटी की खुफिया विभाग की तरफ से डेल्टा कॉर्प को 11,140 करोड़ रुपये की कम टैक्स देने के लिए नोटिस मिला था। इसमें इसकी सहायक कंपनियों को कुल 5,682 करोड़ रुपये की राशि के लिए नोटिस जारी किया गया था। विभाग ने टैक्स भुगतान में कथित कमी जुलाई 2017 और मार्च 2022 के बीच की अवधि की बतायी थी।

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