वित्त मंत्रालय ने गेमिंग सेक्टर पर 28% जीएसटी लागू करने का गजट नोटिफिकेशन (249065.pdf) जारी कर दिया है, इसके मुताबिक 1 अक्टूबर से गेमिंग कंपनियों को 28% जीएसटी जमा करना होगा। अभी तक सिर्फ 12 राज्यों ने ही अपनी अपनी विधानसभाओं में नए जीएसटी प्रावधान संबंधी कानून पास कराया है। इसलिए कहा जा रहा था कि गेमिंग, कैसिनो और हार्स रेसिंग पर GST संबंधी गजट नोटिफिकेशन में समय लग सकता है। लेकिन सरकार ने तुरंत ही गजट में भी इस नए कानून को नोटिफाइ कर दिया।
इससे पहले गेमिंग इंडस्ट्री में इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, कि जिस तरह से सरकार ने 2 अक्टूबर को नए जीएसटी कानून के लागू होने की बात कही थी, क्या वह लागू हो पाएगा या नहीं? लेकिन शुक्रवार देर रात सरकार ने इस बात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
चुनावी साल में सरकार नहीं लेना चाहती ख़तरा मोल
दरअसल चुनावी साल होने की वजह से सरकार सामाजिक स्तर पर किसी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। जबकि गेमिंग और गैंबलिंग की वजह से बहुत सारे युवा जुए और सट्टे की ओर आकर्षित हो रहे थे। इसी वजह से सरकार गेमिंग और गैंबलिंग दोनों पर लगातार प्रहार कर रही है। जहां गैंबलिंग को लेकर महादेव अप और उससे जुड़े प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों पर लगातार छापे पड़ रहे हैं, कोई दूसरी ओर गेमिंग इंडस्ट्री पर भी सख्ती बढ़ रही है। सरकार ने एक ओर जहां गेमिंग इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियों को बड़े-बड़े टैक्स चोरी के नोटिस भेजे हैं वहीं दूसरी ओर जीएसटी काउंसिल ने जिस तरह से गेमिंग कंपनियों पर अचानक एंट्री फीस पर 28% टैक्स लगा दिया, उससे गेमिंग इंडस्ट्री की हालत काफी खराब है। कई कंपनियों ने तो अपने बिजनेस या तो समेट ली है या उन्हें काफी कम कर दिया है।